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महिला का पर्स छीनने के दोषी को पांच साल कैद की सजा

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अर्बन एस्टेट निवासी कमलेश का पर्स छीनकर फरार होने के दोषी कौथ खुर्द निवासी रावत उर्फ रोता को एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने पांच वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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17 मई 2019 को अर्बन एस्टेट निवासी कमलेश ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी थी की वह गोहाना रोड पर बस अड्डे के पास गई हुई थी। इस दौरान बाइक पर सवार युवक ने उसका बैग छीन लिया। बैग में उसका मोबाइल, सात हजार रुपये, आधार कार्ड, पाजेब और दवाई थी। उसने इसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी। पुलिस जांच में कौथ खुर्द निवासी रावत उर्फ रोता का नाम सामने आया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने रावत उर्फ रोता को पंाच वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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