फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को सात साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने व शस्त्र अधिनियम के जुर्म में एक युवक को सात वर्ष की कैद तथा 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक साल 60 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार अलेवा थाना प्रभारी सूरजभान ने 27 अगस्त 2015 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 26 अगस्त रात को कैथल पुलिस से लूट की सूचना मिलने पर अलेवा थाना पुलिस नगूरां में नाका लगाए हुए थी। पुलिस कर्मियों ने कैथल की तरफ से आ रही कार को रुकने का इशारा किया। कार चालकों ने कार रोकने की बजाए रफ्तार को बढ़ा दिया। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए आगे निकल गए। पुलिस पार्टी ने पीछा किया तो युवकों ने अपने पास मौजूद असलाह से फायर किए। सदर थाना पुलिस ने सूरजभान की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, तोड़फोड़ करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, जानलेवा हमला करने तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव गोसाईखेड़ा निवासी संदीप का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने संदीप को सात वर्ष का कारावास तथा 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक साल 60 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें