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चूरापोस्त तस्कर को 20 वर्ष की कैद और दो लाख रुपये का जुर्माना

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कर्मगढ़ गांव के खेत में बने कमरे से 2017 में 294 किलोग्राम चूरापोस्त के साथ पकड़े गए कर्मगढ़ निवासी दलेल को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एक अप्रैल 2017 को सीआईए की टीम कर्मगढ़ गांव में अस अड्डे के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली की कर्मगढ़ गांव के खेतों में दलेल ने अपने कोठे में भारी मात्रा में चूरापोस्त रखा हुआ है। इसको वह सप्लाई करने के लिए लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। सूचना पर सीआईए की टीम ने आत्माराम के नेतृत्व में बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां पर एक युवक कार की डिग्गी में चूरापोस्त के कट्टे रख रहा था। पुलिस टीम को देखकर वह भागने लगा पर उसे पकड़ लिया गया। खेत में बने कोठे की तलाशी ली तो वहां पर बोरे में भी चूरा पोस्त बरामद हुआ। इसके अलावा कार की डिग्गी में दो बोरियों में चूरापोस्त था। सीआईए टीम ने वजन किया तो 294 किलोग्राम निकला। इस मामले में सदर नरवाना थाना पुलिस ने दलेल के खिलाफ नशा तस्करी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में दलेल को दोषी करार देकर 20 वर्ष कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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