जींद। एडिशनल सैशन जज की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी राजेश उर्फ जग्गड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने 10 जून को जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर एएसजे की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिता खारिज कर दी है।
सीआईए जींद छह मई को कंडेला गांव के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान चौधरी वैष्णों ढाबा के पास एक युवक सड़क किनारे पैदल जाते हुए दिखाई दिया। इस पर पुलिस ने युवक को काबू कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम शहर के गांधीनगर निवासी प्रवीण बताया। उसके कब्जे से 32 बोर का अवैध पिस्तौल बरामद हुआ। इसमें एक कारतूस भी मिला।
सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। युवक ने पूछताछ में बताया कि यह पिस्तौल उसने जैजैवंती निवासी राजेश उर्फ जग्गड़ का नाम लिया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 मई को आरोपी राजेश उर्फ जग्गड़ को गिरफ्तार कर लिया। इस पर आरोपी ने 10 जून को एडिशनल सेशन जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने 12 जून को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।