जींद। कोविड मरीजों को लाने तथा ले जाने के लिए प्रशासन ने एंबुलेंस चालकों के लिए रेट निर्धारित कर दिए हैं। इन निर्धारित रेटों से यदि कोई एंबुलेंस चालक अधिक किराया वसूलता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 10 किलोमीटर तक 350 रुपये और इससे अधिक दूरी के लिए 12 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया तय किया गया है।
डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि रोडवेज महाप्रबंधक बिजेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कोविड प्रबंधक कमेटी बनाई गई है।
कमेटी ने एंबुलेंस चालकों के लिए किराया निर्धारित कर दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या घर से उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तक लाने व ले जाने के लिए साधारण एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर दूरी तक 350 रुपये व 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से रुपये देने होंगे। बेसिक लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस गाड़िय़ां भी 10 किलोमीटर तक 350 रुपये और इससे ज्यादा दूरी तय करने पर 12 रुपये प्रति किलोमीटर दर के हिसाब से ले किराया वसूल सकेंगे। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की चार्जिंग मरीज को अलग से देनी होगी। अत्याधुनिक सुविधाजनक एंबुलेंस गाड़िय़ां, जिसमें मरीज के लिए वेंटिलेटर व अन्य मेडिकल उपकरण होंगे, के लिए 10 किलोमीटर तक 1000 रुपये व इससे ज्यादा दूरी तय करने पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे। शव वाहिनी एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 800 रुपये तथा 10 किलोमीटर से अधिक 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देने होंगे। एंबुलेंस चालक सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के नियमों की अनुपालना करना करेंगे। एंबुलेंस चालक व मरीज के बीच पार्टिशन होना अनिवार्य है। शव वाहिनी के अतिरिक्त सभी एंबुलेंस गाड़ियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का होना जरूरी है और चालक की पीपीई किट का वहन मरीज या मरीज के सहायक को करना होगा।