जींद। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश जसबीर की अदालत ने युवक पर हमला करने के मामले में आरोपी बलराज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत में यह मामला साल 2024 से चल रहा था।
गुलकनी निवासी शिवराम ने पुलिस को एफआईआर में बताया था कि 23 नवंबर 2024 को वे खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके ही गांव के बलराज और बलदेव लाठी-डंडे लेकर आए और उन पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस की जांच में बलदेव पर आरोप नहीं मिले जबकि बलराज के खिलाफ सबूत एकत्रित कर अदालत में पेश किए लेकिन आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले।