जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने 82 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को जुर्माना अदा नहीं करने पर पांच महीने की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश पर दोषी को जिला जेल भेज दिया है।
तीन अप्रैल 2024 को सदर थाना नरवाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पिछले दिनों उनके पड़ोसी तिलक राम ने उसकी बेटी को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
इसके बाद उसकी बेटी ने आरोपी की करतूत के बारे में बताया। पुलिस ने तिलकराम उर्फ तिलका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अदालत ने गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए तिलक राम उर्फ तिलका को दोषी करार देते हुए उसे अंडरगोन की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने तिलकराम और तिलका पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया था।
अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोषी को जुर्माना अदा न करने पर पांच महीने अतिरिक्त कैद काटनी होगी। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने जुर्माना अदा न करने पर तिलक राम को पांच महीने की सजा सुनाई है।