जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की सजा और साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
23 अगस्त 2023 को सदर थाना इलाके की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को टीनू नामक युवक अपहरण कर ले गया। आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने टीनू के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छह पोक्सो एक्ट की धारा और जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने टीनू को अपहरण और दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल का कारावास व साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।