जींद। नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जानेे और दुष्कर्म करने दोषी को एएसजे की अदालत ने वीरवार को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सफीदों थाना क्षेत्र के एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पोती को सोनीपत जिले के बिंदरोली गांव निवासी ललित 23 नवंबर 2018 बहलाकर भगा ले गया। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 26 नवंबर को सफीदों थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को 29 नवंबर 2018 को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में उपनिरीक्षक सुनीता ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए। जिसके आधार पर एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए वीरवार को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.40 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।