तीन साल पहले जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी कृष्ण को अदालत ने 20 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कृष्ण को अपने ही गांव की 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया है।
अभियोजन के अनुसार 29 जुलाई 2017 को जुलाना थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 11 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसे अकेला देखकर कृष्ण ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 20 दिसंबर 2017 को पुलिस ने कृष्ण को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। जिसके बाद से यह मामला अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने कृष्ण को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।