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ट्रक चालक से पिस्तौल के बल पर 33 हजार लूटने के दो दोषियों को 14-14 साल की कैद

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तीन साल पहले लुदाना-मोरखी मार्ग पर एक ट्रक ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर 33 हजार 375 रुपये की नकदी लूटने के दोषियों को अदालत ने मंगलवार को 14-14 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में तीसरे आरोपी की मौत हो चुकी है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार राजस्थान के जिला अजमेर के गांव पिपलिया निवासी सुखलाल ने 30 जुलाई 2016 को पिल्लूखेड़ा थाना में शिकायत दी थी कि वह उत्तर प्रदेश की नाकोडा ट्रांसपोर्ट का ट्रक चलाता है। 30 जुलाई को जब वह गांव मोरखी स्थित किसान हेचरी में छिलका गिराने के बाद वहां से 33 हजार 387 रुपये लेकर लौट रहा था तो लुदाना-मोरखी मार्ग पर पांच युवकों ने उसके ट्रक के आगे मोटरसाइकिल लगाकर रोक लिया। इसी दौरान युवक पिस्तौल लेकर ट्रक के केबिन में चढ़ गए और गोली मारने की धमकी देकर उससे नकदी और मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में लूटपाट करने वालों की पहचान मोरखी निवासी मेहर सिंह, भागखेड़ा निवासी रविंद्र व समुंद्र व दो नाबालिगों के रूप में हुई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों नाबालिगों को बोस्टल जेल हिसार भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। जब मामला अदालत में विचाराधीन था, उसी समय समुंद्र की मौत हो गई। मंगलवार को अदालत ने मेहर सिंह व रविंद्र को 14-14 साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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