नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी रोहतक जिले के गांव पाकस्मा निवासी मुकेश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने दस साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 12 दिसंबर 2017 में एक महिला ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 11 दिसंबर सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटी। रिश्तेदारों के यहां पता किया मगर उसका सुराग नहीं लगा। पुलिस ने उस समय अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने छात्रा को बरामद कर पूछताछ की तो उसने बताया कि जब वह स्कूल जा रही थी तो रोहतक जिले के पाकस्मा निवासी मुकेश उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छह पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दस साल की सजा सुनाई है।