बादली। बादली क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की वार्डबंदी का कार्य में तेजी ला दी गई है। ये काम सीआरओ कम-तहसीलदार की देख-रेख में पंचायती राज एक्ट के तहत किया जा रहा है।
डीसी शक्ति सिंह ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुरूप वार्डबंदी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार वार्डों का गठन नियम 24 नवंबर तक किया जाएगा। वार्डों का प्रारंभिक प्रकाशन 28 नवंबर को होगा। 29 नवंबर से एक दिसंबर तक वार्डों बारे आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 4 से 8 दिसंबर तक वार्ड को लेकर प्राप्त आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 11 से 13 दिसंबर तक सर्कल राजस्व अधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना.) को की जा सकती हैं। वार्डों का अंतिम प्रकाशन 27 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वार्डबंदी संबंधित कार्य के लिए सर्कल राजस्व अधिकारी जरूरत अनुरूप अपने स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायतों में गणना अधिकारियों व व अन्य कर्मचारियों में से नियुक्त करते हुए सरकार की हिदायत अनुरूप करवाएं। वार्डबंदी के समय यह ध्यान रखा जाए कि पंचायत में क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति वार्ड में शामिल होने से वंचित न रह पाए।