आरोप है कि हर्ष ने सतबीर को थप्पड़ और घूंसों से पीटा तथा लातें मारीं। इसके बाद उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगाकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। साथ आए तीन अन्य युवकों ने भी सतबीर का हाथ मरोड़कर उसे नीचे गिरा दिया और लात-घूंसों से मारपीट की।
सांखौल निवासी 53 वर्षीय सतबीर ने अपने दामाद हर्ष और उसके साथ आए तीन अन्य लोगों पर रास्ता रोककर मारपीट करने, पिस्तौल दिखाकर धमकाने और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित के शरीर पर सात चोटें आई हैं। सतबीर ने सिविल अस्पताल बहादुरगढ़ में उपचार व मेडिकल करवाने के बाद पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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सतबीर ने बताया कि वह बहादुरगढ़ स्थित पारले कंपनी में डाई चलाने का काम करता है। 11 अगस्त को करीब दोपहर दो बजे वह कंपनी से छुट्टी के बाद साइकिल से अपने घर सांखौल जा रहा था। रूपाली ढाणी में सूर्य कंपनी से पहले पीछे से आई सफेद रंग की कार ने उसकी साइड दबाकर उसका रास्ता रोक लिया। कार से चार व्यक्ति नीचे उतरे, जिनमें उसका दामाद हर्ष निवासी इस्माइला ग्यारह-बी पाना भी शामिल था।
आरोप है कि हर्ष ने सतबीर को थप्पड़ और घूंसों से पीटा तथा लातें मारीं। इसके बाद उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगाकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। साथ आए तीन अन्य युवकों ने भी सतबीर का हाथ मरोड़कर उसे नीचे गिरा दिया और लात-घूंसों से मारपीट की।
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सतबीर का आरोप है कि हर्ष ने उसकी बेटी के तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया और कहा कि यदि उसने कागजात पर साइन नहीं किए तो आठवें दिन उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। पीड़ित ने कहा कि उसे अपने दामाद और उसके साथियों से परिवार की जान का खतरा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।