यहां खास बात यह भी है कि जिन लोगों की आयु सत्यापित की जा रही है, फिलहाल उनको ही 2017 से पहले के वोटर कार्ड की एनओसी लेकर संबंधित कमेटी सदस्यों के पास जाना होगा। परिवार पहचान पत्र का काम देखने वाले कमेटी के सदस्य ही सत्यापित कॉपी और वोटर कार्ड को ऑनलाइन कर उसे सत्यापित करेंगे। उसके बाद ही उनकी आयु सत्यापित हो पाएगी।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से 2017 से पहले बने वोटर कार्ड न होने की स्थिति में चुनाव कार्यालय से एनओसी लेकर सत्यापित कराने का ऑप्शन दिया गया है। जिन लोगों के 2017 से पहले कार्ड बने थे, लेकिन कारणवश नए बनवा लिए हैं और उनके नाम आयु सत्यापन की सूची में है। ऐसे लोग चुनाव कार्यालय से एनओसी लेकर कमेटी से ऑनलाइन कराएं ताकि उनकी आयु सत्यापन का काम पूरा हो सके। -योगेश, जिला प्रबंधक, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, झज्जर।