फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jhajjar: 11 नवंबर तक आंगनबाड़ी, प्ले व प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां, खुले में निर्माण सामग्री रखने पर एक्शन

Mon, 06 Nov 2023 10:27 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर-बहादुरगढ़ (हरियाणा)

सार

बहादुरगढ़ में खुले में निर्माण सामग्री रखने पर 25 हजार जुर्माना लगाया गया है। नगर परिषद अधिकारियों ने 5 चालान काटे व सभी को 5-5 हजार रुपये भरने होंगे।
विज्ञापन
हरियाणा में प्रदूषण। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। इसे देखते हुए डीसी शक्ति सिंह ने सरकारी-प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों कर अलावा आंगनबाड़ी, प्ले स्कूलों की 11 नवंबर तक छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह घोषणा करते हुए कहा है कि अगर कोई भी स्कूल नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

विज्ञापन


खुले में निर्माण सामग्री रखने पर लगाया 25 हजार जुर्माना
बहादुरगढ़ में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर परिषद ने अब कमर कस ली है। नगर परिषद की ओर से बनाई गई आठ टीम लगातार निरीक्षण कर रही हैं। सोमवार को नगर परिषद के भवन निरीक्षक प्रवीण कुमार की टीम ने सेक्टर-2 और सेक्टर-6 की तरफ खुले में निर्माण सामग्री रखने के आरोप में पांच स्टॉक संचालकों के चालान किए हैं। उन पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर निर्माण सामग्री को खुले में डाले रखा तो यह जुर्माना राशि बढ़ाई जा सकती है। निर्माण सामग्री जब्त की जा सकती है और स्टॉक संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रैप-4 की पाबंदियां लगा रखी हैं।
विज्ञापन


ग्रैप-3 की पाबंदियों में ही निर्माण कार्य बंद कर दिए गए थे। साथ ही निर्माण सामग्री को खुले में बिना ढंके रखने पर रोक लगा दी थी। इन पाबंदियों का सख्ती से पालन करने के लिए नगर परिषद ने आठ टीमों का गठन किया था। टीम अब लगातार फील्ड में उतरकर कार्रवाई कर रही हैं। सोमवार को टीम ने सेक्टर-2 और सेक्टर-6 में कार्रवाई करते हुए 5 स्टॉक संचालकों के चालान करते हुए उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें