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17 लाख का गबन करने पर बौंदकलां महिला सरपंच निलंबित

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अमर उजाला ब्यूरो
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चरखी दादरी। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने गांव के विकास कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर गांव बौंदकलां की महिला सरपंच को निलंबित कर दिया है। उपायुक्त ने इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त मनोज कुमार को नियमित जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह भी आदेश दिए हैं कि पंचायत का रिकॉर्ड किसी बहुमत वाले पंच को दिया जाए।
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इस साल जून माह में सीएम विंडो के माध्यम से गांव बौंदकलां की सरपंच के खिलाफ शिकायत दी गई थी। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने इस शिकायत की जांच की और बिना किसी स्वीकृति व एस्टिमेट के गांव में सोलर लाइटें, डस्टबिन एवं वाटर कूलर लगवाने के मामले में गबन के आरोप को सही पाया। इसके अलावा जांच किए जाने पर मौके पर कम सामान पाया गया। इस विषय में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं था। उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में 17 लाख से अधिक राशि का गबन माना है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत उपायुक्त ने सरपंच को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच अब अतिरिक्त उपायुक्त करेंगे। सरपंच ग्राम पंचायत का सारा रिकार्ड किसी बहुमत वाले पंच को सौंप दें।
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