सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी
अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी।
विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में वीरवार को प्राधिकरण चेयरपर्सन अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में गांव दातौली में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिवक्ता धर्मराज ने ग्रामीणों को यातायात नियमों और वाहन दुर्घटना अधिनियम के बारे में जानकारी दी। शिविर में ग्रामीणों को यातायात के विभिन्न संकेतों के बारे में विस्तार से समझाया गया।
एडवोकेट धर्मराज ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तेज गति से वाहन न चलाए और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करें और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से 18 को गांव समसपुर, 19 को कस्बा बाढड़ा, 20 को गांव महराणा, 21 को गांव चरखी, 22 को कस्बा झोझूकलां और 23 अगस्त को गांव सांजरवास में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में अधिवक्ता धर्मराज, ऋषिपाल, राजपाल जांगड़ा, कुलवंत फौगाट, संजय कुमार, मुकेश कुमार व सुरेश यादव सेवाएं देंगे।