अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के एक मामले में महिला को दोषी करार देते हुए एक साल कैद और दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
एक जून 2012 को थाना कालांवाली पुलिस ने क्षेत्र में गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए एक महिला का पीछा किया तो महिला ने भागने का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जब तलाशी ली तो उसके पास से 250 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया गया।
पूछताछ में महिला की पहचान पंजाब के गांव नरेंद्रपुरा निवासी रानी पत्नी हरबंस के रूप में हुई। पुलिस ने रानी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय की अदालत में एक साल से अधिक समय यह मामला चला। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संगीता राय ने गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा पेश सबूतों के आधार पर रानी देवी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है।