हिसार। सेशन जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी गांव खोखा के विजय और सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषियों पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने दोनों को 18 सितंबर को दोषी करार दिया था।
सदर थाना पुलिस को दिए बयान में गांव खोखा के बिजेंद्र ने बताया था कि 25 मई 2021 को रात करीब 1:15 बजे गांव का सुरा हमारे घर आया। उसने बताया कि आपके चाचा राजपाल के साथ सोनू व विजय पुराने कुएं के पास मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद वह पिता ईश्वर के साथ मौके पर पहुंचा। उन्होंने देखा कि सोनू और विजय चाचा राजपाल को बेरहमी से पीट रहे हैं। दो युवक उन्हें देखकर स्टेडियम की चहारदीवारी की तरफ भाग गए। इसके बाद उन्होंने राजपाल को छुड़वाया और सरकारी अस्पताल ले गए। बाद में उपचार के दौरान राजपाल की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने इस संंबंध में हत्या का केस दर्ज किया था।