हांसी। पुलिस जिले में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो कोई भी आमजन पुलिस को सूचना दे सकता है। जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
यदि कोई व्यक्ति रात 10 बजे से पहले या सुबह 6 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर चलाना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति लेकर भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाया जा सकता है। जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो। सभी डीजे संचालक अपने डीजे वाहन पर एक पट्टिका या प्लेट लगाएंगे। जिस पर एसपी हांसी की तरफ से जारी की गई हिदायतें लिखी होंगी।
पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने बताया कि लाउडस्पीकर व माइक जो 10 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि उत्पादित करता हो उसका प्रयोग बिना संबंधित विभाग की अनुमति के कानून वर्जित है।