हिसार। रेलवे स्टेशन पर यात्री से मोबाइल फोन छीनने के मामले में हिसार की सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने वीरवार को शिव नगर निवासी आरोपी नवीन को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सजा सुनाने के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है। यह मामला मई 2024 में जीआरपी थाना हिसार में दर्ज किया गया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले रहने वाले बालाजी कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 मई 2024 को वह बठिंडा से ट्रेन में हिसार रेलवे स्टेशन पहुंचा था, जहां उसे गांव भिरानी जाना था। रात के समय कोई साधन न मिलने के कारण वह अपने दोस्त नीरज के साथ प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर टी-स्टाल के पास सो गया। सुबह बालाजी मोबाइल फोन देख रहा था। इसी दौरान आरोपी मोबाइल छीनकर भागा। इस पर उसने शोर मचाया तो मेन गेट पर चेकिंग कर रहे जीआरपी पुलिसकर्मियों ने आरोपी नवीन को काबू कर लिया था। ब्यूरो