हिसार। यात्रियों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर अब जुर्माने की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नए प्रावधान लागू होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) विशेष धूम्रपान निषेध अभियान चलाएगी। अभियान के दौरान स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही चालान काटा जाएगा। इसके लिए आरपीएफ और रेलवे के अन्य संबंधित कर्मचारी नियमित रूप से स्टेशन परिसर में निगरानी करेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई यात्री प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते हुए पाए जाते हैं जिससे अन्य यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए जुर्माने की राशि में दस गुना बढ़ोतरी की गई है ताकि लोग नियमों का पालन करें।
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यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन परिसर को धूम्रपान मुक्त बनाए रखने में सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता दिखाई दे तो इसकी सूचना आरपीएफ या स्टेशन अधिकारियों को दें ताकि उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। स्टेशन पर धूम्रपान रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
सुनील कुमार, थाना प्रभारी, आरपीएफ, हिसार।