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ई-वाहन की निर्माण यूनिट से चार्जिंग स्टेशन लगाने पर मिलेगी विशेष छूट

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हिसार। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की निर्माण यूनिट लगाने से लेकर चार्जिंग स्टेशन तक लगाने पर विशेष छूट देगी। हालांकि यह छूट पहले आओ पहले पाओ के तहत मिलेगी। यहीं नहीं उपभोक्ताओं को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर रियायत मिलेगी।
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बता दें कि प्रदेश सरकार स्वच्छता परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल हब बनाना चाहती है। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है। इसी को लेकर सरकार ने यह पॉलिसी तैयार की है।
यूं मिलेगी छूट
इंडस्ट्री सब्सिडी लाभार्थी
माइक्रो एफसीआई का 25 प्रतिशत या 15 लाख रुपये, जो भी कम पहली 20 यूनिट
स्मॉल एफसीआई का 20 प्रतिशत या 40 लाख रुपये, जो भी कम पहली 10 यूनिट
मीडियम एफसीआई का 20 प्रतिशत या 50 लाख रुपये, जो भी कम पहली 5 यूनिट
लार्ज एफसीआई का 10 प्रतिशत या 10 करोड़ रुपये, जो भी कम पहली 2 यूनिट
मेगा एफसीआई का 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम पहली 3 यूनिट
ये भी मिलेंगी सुविधाएं
- भवन, शेड या जमीन की खरीद या लीज पर लगने वाली स्टॉम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट।
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 20 साल तक 100 प्रतिशत की छूट।
- निर्माण यूनिट को 24 घंटे बिना बाधा के बिजली सप्लाई की सुविधा।
- प्रत्येक श्रेणी में पहली 5 यूनिट को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर आने वाले खर्च में 50 प्रतिशत की वापसी (50 लाख रुपये तक)।
- घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पेटेंट रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली पेटेंट फीस की 100 प्रतिशत वापसी।
उपभोक्ताओं को मिलेगी यह छूट
15 से 40 लाख रुपये की कीमत वाली कार या लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल : पहली 1000 यूनिट पर एक्स शोरूम की कीमत की 15 प्रतिशत छूट (अधिकतम 6 लाख रुपये)
15 से 40 लाख रुपये की कीमत वाली हाईब्रिड कार या हाईब्रिड लाइट ईवी : पहली 200 यूनिट पर एक्स शोरूम की कीमत की 15 प्रतिशत छूट (अधिकतम 3 लाख रुपये)
40 से 70 लाख रुपये की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार या लाइट ईवी : पहली 1000 हजार यूनिट पर एक्स शोरूम की कीमत की 15 प्रतिशत छूट (अधिकतम 10 लाख रुपये)
मोटर व्हीकल टैक्स में भी मिलेगी छूट
इसके अलावा उपभोक्ताओं को मोटर व्हीकल टैक्स व व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट मिलेगी। मोटर व्हीकल टैक्स में छूट की सीमा 25 से 100 प्रतिशत और व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की सीमा 200 से 500 रुपये तक है। हालांकि इन पर भी पहले आओ व पहले पाओ की योजना लागू होगी।
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यहां-यहां शुरू किए जा सकेंगे चार्जिंग स्टेशन
ग्रुप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, मॉल, मेट्रो स्टेशन।
प्रदेश सरकार ने अभी हाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है। इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इस पॉलिसी का मकसद ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है। - जनक कुमार, सहायक निदेशक, एमएसएमई, हिसार
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