हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुदीप कौर ने पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के मामले में गांव खैरमपुर के रमेश को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला आदमपुर में 9 जून 2022 को दर्ज किया गया था। ईएचसी कल्याण सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि ईआरवी -313 पर बतौर इंचार्ज तैनात हूं। मेरे साथ ईएचसी कर्मबीर, एसपीओ सुरेन्द्र सिंह तैनात हैं। 8 जून 2022 की रात 9:32 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गांव खैरमपुर में मीनाक्षी के साथ उसके ससुराल वाले विवाद कर रहे हैं। रात करीब 9:40 बजे पुलिस की गाड़ी लेकर खैरमपुर पहुंचे तो मीनाक्षी ने बताया कि उसका पति रमेश और तीन अन्य उससे मारपीट कर रहे थे। हम तीनों उससे बातचीत कर रहे थे इसी बीच रमेश और तीन अन्य लोग हाथों में कस्सी, डंडा व फावड़ा लेकर आए।
रमेश ने कर्मबीर सिंह के सिर में कस्सी से चोट मारी। कर्मबीर सिंह को संभालने लगे तो तीन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरी वर्दी फाड़ दी। इसके बाद वे मौके से भाग गए। आदमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या के प्रयास और सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया था। ब्यूरो