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Hisar News: सवारियों के विवाद में ऑटो चालक को कैंची

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हिसार। सेशन जज डीके मित्तल की अदालत ने सवारी को लेकर हुए विवाद में एक ऑटो रिक्शा चालक द्वारा दूसरे को कैंची मारकर घायल करने के मामले में पटेल नगर के सोनू को 4 साल की सजा सुनाई है । इस के अलावा 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में 24 मार्च 2017 को केस दर्ज किया था।
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एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन कु हारान मोहल्ला के राकेश ने हमले के बाद पुलिस को बयान देकर कहा था कि मैं ऑटो चलाता हूं। मैं बस अड्डे के मेन गेट के बाहर ऑटो में रेलवे स्टेशन की सवारी बिठा रहा था। पटेल नगर के सोनू ने भी अपना ऑटो पास में खड़ा कर रखा था। वह कहने लगा कि तू मॉडल टाऊन की सवार बिठा ले। मैं खुद रेलवे स्टेशन की सवारी ले जाऊंगा। इस मसले पर कहासुनी होने पर सोनू ने उससे मारपीट की और एक मोची की कैंची उठाकर मेरी ठोडी पर मारी। उसके एक साथी ने डंडे से हमला किया। शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था।
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