रामपाल और उसके अनुयायियों पर दर्ज देशद्रोह के मामले में अब सेंट्रल जेल वन में ही कोर्ट लगेगी। एसपी सतेंद्र गुप्ता ने बताया कि अभियुक्त रामपाल और अन्य अनुयायियों पर दर्ज देशद्रोह के केस नंबर 428 में जब तक फैसला नहीं आता, तब तक सेंट्रल जेल में ही कोर्ट स्थापित की गई है।
उन्होंने बताया है कि इससे पहले इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियुक्त के अनुयायियों द्वारा अदालत परिसर में पहुंचकर कानून एवं शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते थे।
कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल और अन्य अनुयायियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले में फैसला होने तक सुनवाई जेल स्थित अदालत में चलाने के आदेश दिए हैं।