हिसार। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत ने मंगलवार को दोषी मनीष को 20 साल की सजा सुनाई है। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने दोषी को 1 लाख का जुर्माना लगाया है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब सदर थाना एरिया के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी।
शिकायत में पिता ने बताया था कि उसकी बेटी 24 सितंबर 2021 की रात घर से अचानक गायब हो गई। सुबह परिजनों को पता चला तो तुरंत आसपास और रिश्तेदारों में तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने आशंका जताई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कुलाना गांव का मनीष बहला-फुसलाकर ले गया है। पिता ने युवक के मोबाइल नंबर और मोबाइल के ईएमआई नंबर भी पुलिस को उपलब्ध करवाए थे।