हिसार। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत पंचायत उप-चुनाव के लिए मतदान 15 जून (रविवार) को होगा।वहीं मतदान सामग्री सहित पोलिंग पार्टियां 14 जून (शनिवार) को अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगी। इसलिए भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए है।
जिलाधीश सी. जयाश्रद्धा ने बताया कि उप-चुनाव के लिए हिसार जिले के विभिन्न खंडों में मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।आदमपुर खंड में महलसरा ग्राम पंचायत में वार्ड पंच के लिए 1, बरवाला खंड में ईशरहेड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए 1, हांसी खंड में कंवारी, उगालन और थुराना ग्राम पंचायतों के लिए क्रमशः 4, 5 व 7 और नारनौंद खंड में खेड़ी रोज ग्राम पंचायत में वार्ड पंच के लिए 1 मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, तलवार, गंडासा तथा ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।