हिसार। हिसार रोडवेज डिपो के एक बस चालक का 5.56 लाख रुपये का बकाया एरियर भुगतान न करने पर सीनियर डिविजन सिविल जज अनुराधा की अदालत ने रोडवेज महाप्रबंधक (जीएम) राहुल मित्तल की सरकारी गाड़ी अटैच कर दी है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि अगली सुनवाई 5 मई तक भुगतान नहीं किया जाता है तो गाड़ी की नीलामी कर चालक को बकाया राशि दी जाए।
अदालत के आदेश के बाद महाप्रबंधक की सरकारी गाड़ी डिपो वर्कशॉप में खड़ी कर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसके साथ ही बकाया एरियर दिए जाने तक गाड़ी के सरकारी उपयोग पर रोक लगा दी गई है। हांसी के गांव गढ़ी-मेहंदा निवासी दयादीप रोडवेज बस लेकर 15 अगस्त 2014 को हिसार से गोगामेड़ी रूट पर जा रहा था। इसी दौरान बस की टक्कर से एक वाहन चालक की मौत हो गई थी। पुलिस ने दयादीप पर लापरवाही का मामला दर्ज किया। इसके बाद रोडवेज प्रबंधन ने उसे बर्खास्त कर दिया। (संवाद)
अदालत ने कर दिया था बरी
दयादीप ने अदालत में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद उसे निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया गया। इसके बाद रोडवेज प्रबंधन ने दयादीप को बहाल तो कर दिया लेकिन एरियर व अन्य लाभ रोक लिए। दयादीप की अपील पर 3 मार्च 2022 को सीनियर डिविजन सिविल जज ने सुनवाई कर 25 सितंबर 2023 को एक वर्ष छह माह 22 दिन की अवधि का बकाया एरियर 5 लाख 56 हजार 549 रुपये देने का आदेश दिया। भुगतान नहीं करने पर पीडि़त ने रोडवेज की दो बसें व जीएम ऑफिस व जीएम की एक सरकारी गाड़ी को केस में अटैच किए जाने अपील की। सीनियर डिविजन सिविल जज अनुराधा की कोर्ट ने 22 अप्रैल 2026 को इस मामले में महाप्रबंधक राहुल मित्तल की गाड़ी संख्या एचआर 70जीवी 6511 को अटैच कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 मई तक पीड़ित पक्ष को एरियर राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित दी जाए। संवाद
टीएम की गाड़ी उपयोग कर रहे महाप्रबंधक
रोडवेज महाप्रबंधक इस समय यातायात प्रबंधक (टीएम) की गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। उनकी गाड़ी अटैच किए जाने की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है और फोटो भी दी गई है। अदालत के आदेश पर रोडवेज महाप्रबंधक की गाड़ी कुर्क की गई है। महाप्रबंधक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से इस मामले में 5 मई तक स्टे नहींं लाते हैं या बकाया एरियर नहीं देते हैं तो गाड़ी की नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। नीलामी से आया पैसा अदालत में जमा कराया जाएगा ताकि पीड़ित को भुगतान किया जा सके।