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विभिन्न बाजारों में नगर निगम की टीम ने काटे चालान

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फ्लैक्स प्रिंटिंग संचालकों के साथ बैठक करते एएमसी डॉ. प्रदीप हुड्डा। - फोटो : Hisar
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हिसार। 100 माइक्रोन से कम से फ्लैक्स व बैनर पर फ्लैक्स प्रिंटिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर निगम ने सोमवार को शहर में हो फ्लैक्स प्रिंटिंग संचालकों के साथ बैठक की, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त निगमायुक्त डॉ. प्रदीप हुड्डा ने की। बैठक में फ्लैक्स प्रिंटिंग संचालकों को नए नियमों से अवगत करवाया गया।
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डॉ. हुड्डा ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय की नोटिफिकेशन 25 फरवरी 2022 के अनुसार एक जुलाई से 100 माइक्रोन से नीचे के पीवीसी बैनर पर प्रतिबंध लग चुका है। यदि कोई इस पैमाने से नीचे की क्षमता के बैनर व फ्लैक्स बनाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न कार्यक्रमों, रैलियों व धार्मिक आयोजनों के अतिरिक्त दुकानदार बैनर व फ्लैक्स बनवाते हैं। इनका एक बार प्रयोग होने के बाद खुले में फेंक दिया जाता है, जो कचरे में तब्दील हो जाता है और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। बैठक में सीएसआई राजकुमार, सीटीएल जसबीर कुंडू के अलावा 23 फ्लैक्स प्रिंटिंग संचालक मौजूद रहे।
एकल उपयोग प्लास्टिक रखने पर 5 व्यापारियों पर 6 हजार रुपये जुर्माना
नगर निगम ने एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अभियान सोमवार को जारी रखा। इस दौरान सीएसआई देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में टीम ने 5 व्यापारियों पर 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया। हुड्डा ने कहा कि नगर निगम की टीमें निरंतर एकल उपयोग प्लास्टिक को लेकर अभियान चला रही है।
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