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Hisar: दंपती हत्याकांड में तीन हत्यारों को उम्रकैद, छह अक्तूबर 2016 को की थी हत्या

Thu, 10 Nov 2022 02:16 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)

सार

लूटपाट के लिए सेवानिवृत्त हेडमास्टर और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने एक दोषी पर 25 और दो पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के हिसार में अदालत ने उमरा गांव निवासी सेवानिवृत्त हेड मास्टर और उनकी पत्नी की हत्या कर लूटपाट करने के तीन दोषियों बिजेंद्र, अनिल उर्फ जॉनी और बंटी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने एक दोषी पर 25 और दो पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन अक्तूबर को दोषी करार दिया था। इस संबंध में हांसी सदर थाना पुलिस ने 7 अक्तूबर 2016 को अज्ञात के खिलाफ हत्या, लूटपाट और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी पुलिस को घटना वाली रात को सूचना मिली की उमरा गाव में रिटायर्ड हेड मास्टर रामकुमार शर्मा और उनकी पत्नी गायत्री की किसी ने हत्या कर दी है। दंपती के शव घर के आंगन में खून से लथपथ मिले थे। 

मृतक के बेटे राजेश कुमार ने बयान में बताया था कि वह एमडीयू के अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। बच्चों सहित रोहतक में रहता है। छोटा भाई संजय सिलीगुड़ी में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। ताऊ लक्ष्मण ने फोन पर बताया कि तुम्हारे पिता रामकुमार आज खाना देने नहीं आए।
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मैंने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो आंगन में मां-पिता के शव पड़े थे। अलमारी से नकदी व जेवर गायब मिले। सदर थाना पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद गांव के बिजेंद्र, अनिल उर्फ जॉनी व बंटी को गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया था। 

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