हिसार। उकलाना क्षेत्र के गांव साहू में वर्ष 2017 में भैंस चोरी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने दोषी इनाम उर्फ फैजान, उस्मान उर्फ चखोटरा और फरमान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इनाम और उस्मान पर 1.70 लाख रुपये और फरमान पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 27 दिसंबर 2017 को गांव साहू निवासी हेतराम ने उकलाना थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि घटना वाली रात करीब तीन बजे गली में शोर सुनकर वह अपने भाई इंद्रपाल के साथ बाहर आया। सामने खड़ी पिकअप गाड़ी के पास कुछ लोग भैंस चोरी कर वाहन में चढ़ा रहे थे। शक होने पर इंद्रपाल भैंस छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तभी आरोपियों में से एक ने उस पर गोली चला दी जो उसके पेट में लगी। गंभीर रूप से घायल इंद्रपाल को अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।