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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ कोर्ड स्टीकर लगवाना अनिवार्य

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हिसार। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(एचएसआरपी) न लगी होने पर आरटीए ने पिछले तीन माह में 72 वाहनों के चालान किए हैं। आएटीए ने आदेश दिए हैं कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कोड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है। यदि यह एचएसआरपी नहीं लगी है, तो इसके लिए पहली बार 500 रुपये जुर्माना, दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माना व तीसरी बार में वाहन को इंपाउंड तक किया जा सकता है।
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सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कार्यालय ने जानकारी दी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्युमीनियम आधारित प्लेट होती है, जिस पर कारेमियम आधारित होलोग्राम, नीले रंग में आईएनडी और इसके साथ एक यूनिक लेजर कोड होता है। इस लेजर कोड से वाहन और उसके स्वामी की जानकारी अटैच होती है। इसके अलावा इसके अक्षरों को डाई की मदद से प्लेट पर उभारा जाता है। इसको ब्लैक करने के लिए एक ब्लैक फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। यह ब्लैक फॉयल मशीन द्वारा प्लेट पर लगाया जाता है। इस प्लेट को वाहन पर लगाने के लिए ब्लाइंड रिबीट (स्नपे लॉक) का प्रयोग किया जाता है, जिससे इस प्लेट को बदला नहीं जा सकता है। एसडीएम हांसी, बरवाला, हिसार, नारनौंद तथा आरटीए कार्यालय में भी एचएसआरपी के लिए आवेदन किया जा सकता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लाभ के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन की गति सेंसिंग कैमरे में आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। यह प्लेट अंधेरे में रोशनी पड़ने पर दिखाई देते हैं। जिससे कि एक उचित दूरी तक वाहन के नंबर को आसानी से देखा जा सकता है। जिला हिसार में 45653 वाहनों में यह प्लेट लग चुकी है तथा 20063 वाहनों ने अपनी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है।
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