न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार की अदालत ने हमला कर घायल करने के जुर्म में गांव किराड़ा की पूर्व सरपंच बिमला देवी और बेटे अजय व रविशंकर को तीन-तीन साल की कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस संबंध में 5 दिसंबर 2011 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव किराड़ा में घटना वाले दिन खेत में विवाद हो गया था। वहां गांव का घोलू ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए पोल रोप रहा था। इसका पूर्व सरपंच बिमला देवी और उसके बेटे अजय व रविशंकर ने विरोध किया था। अधिवक्ता राजपाल मलिक ने बताया कि उनके मुवक्किल घोलू ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि पोल लगाने का विरोध करते हुए बिमला और उसके बेटों ने उप पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसमें वह, राजपाल और सुभाष घायल हो गए। अग्रोहा थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद मां-बेटों को हमला कर घायल करने का दोषी मानकर सजा सुनाई।