हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 40 वर्षीय विदेशी महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी होटल मैनेजर गुलशन को दस साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। होटल मैनेजर को 2 महीने पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इस संबंध में एचटीएम थाना पुलिस ने 7 अगस्त 2020 को थाईलैंड की महिला की शिकायत पर आरोपी के के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार थाईलैंड की रहने वाली पीड़िता ने बताया था कि वह 3 मार्च 2020 को पर्यटक के तौर पर दिल्ली आई थी और उसका वीजा 9 सितंबर 2020 तक का था। 6 अगस्त 2020 की रात को कुछ दोस्तों के साथ हिसार आई और रेड स्क्वेयर मार्केट स्थित एक होटल में रुकी। उसी रात करीब 2:30 बजे उसका दोस्त उसे उक्त होटल में छोड़ आया। कमरे में जाने के बाद मैनेजर गुलशन जबरदस्ती घुस आया और दुष्कर्म किया। इसके बाद दूसरा व्यक्ति कमरे में आया और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। इस पर उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। किसी तरह वह होटल से निकली और पास के एक पार्क में जाकर बैठ गई। वहां किसी राहगीर की मदद से पुलिस को मामले की सूचना दी थी। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।