हिसार। हत्या के मामले में दोषी मंडी सैनियान निवासी मुकेश को शुक्रवार को एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी मुकेश को अदालत ने हांसी निवासी हीरा की हत्या के मामले में वीरवार को दोषी करार दिया था।
मामले के संबंध में हांसी शहर थाना पुलिस ने मंडी सैनियान निवासी सुरेश कुमार की शिकायत पर एक मार्च 2017 को हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुरेश कुमार ने बताया था कि 28 फरवरी की रात करीब सवा 10 बजे नहर कोठी के पास उसके चचेरे भाई हीरा को मुकेश उर्फ पिंटू बर्फ तोड़ने वाला सुआ हाथ में लिए अपने साथी सहित मारपीट कर रहा था। उसने बीच-बचाव किया तो आरोपी हीरा को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था।