हिसार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बलदेव राज कांबोज के खिलाफ भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग सहित अन्य आरोप लगाते हुए अधिवक्ता डॉ. रमेश चंद्र पूनिया ने पुलिस महानिदेशक को शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि प्रदेश सरकार की तरफ से गठित जांच समिति की रिपोर्ट में कुलपति की भूमिका को लेकर कई गंभीर आपत्तिजनक निष्कर्ष दर्ज हैं।
शिकायत में जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है जबकि विश्वविद्यालय में 60 वर्ष। आरोप है कि कुलपति डॉ. कंबोज ने अपनी पत्नी संतोष कुमारी को उनके मूल विभाग में वापस भेजने के बजाय विश्वविद्यालय में बनाए रखा जिससे उन्हें लगभग 50 लाख रुपये का अवैध वेतन व सेवानिवृत्ति लाभ मिला। यौन उत्पीड़न के आरोपों और जेल जा चुके व्यक्ति को यौन उत्पीड़न समिति का संयोजक बनाया गया जिसे मंडल आयुक्त ने भी अनुचित ठहराया। इसके अलावा विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में जांच समिति ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। इसके बावजूद कुलपति ने निलंबित सुरक्षा अधिकारी को बहाल कर दिया।