हिसार। आदमपुर में युवक पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने चार आरोपी सागर, केवल, प्रदीप और अरविंद को दोषी करार दिया है। अदालत अब इस मामले में 21 मई को सजा सुनाएगी। मामले में आदमपुर थाना पुलिस ने जवाहर नगर निवासी दिव्या की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी गई शिकायत में दिव्या ने बताया था कि वह घरेलू महिला है और उसके पति का नाम अशोक है। 2 जून 2022 की रात करीब 8 बजे उसका देवर अरुण उर्फ मिनिया किसी काम से भादरा फाटक के पास गया हुआ था। इसी दौरान एक सफेद रंग की गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से सागर, केवल और दो अन्य युवक उतरे, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे।
आरोप है कि चारों ने अरुण पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके हाथ और पैर पर गंभीर चोटें मारीं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की तरफ पहुंचे तो आरोपी हथियारों सहित वहां से फरार हो गए।
घायल अरुण को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दिव्या की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 307 भी जोड़ दी थी। सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद एडीजे जैस्मिन शर्मा की अदालत ने सभी चारों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। अब अदालत 21 मई को सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी।