हिसार। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) दिनेश कुमार ने आमजन को सतर्क करते हुए सूचित किया है कि तोशाम रोड पर आभा अस्पताल के सामने राजस्व संपदा डाबड़ा की लगभग 54 एकड़ भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कॉलोनी काटी है। इस अवैध काॅलोनी में प्लॉट खरीदने से बचें। इस भूमि पर तैयार किए गए ले-आउट प्लान को रेरा अप्रूव्ड बताकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में यह कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है।
डीटीपी दिनेश कुमार ने बताया कि उक्त भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी को न तो नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस प्राप्त है और न ही इसे शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। विभाग अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। ब्यूरो