एडीजे अलका मलिक की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में गांव कुलाना के सीताराम को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 9 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे सोमवार को दोषी करार दिया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी क्षेत्र के एक गांव की 13 साल की नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने 26 नवंबर 2015 को पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह घर से पेन लेने दुकान पर जा रही थी। उसे आवाज लगाकर एक युवक ने कहा कि तेरी मां तुझे घेर में बुला रही है। वह अपने घेर में गई तो उसकी मां वहां नहीं थी। इसीबीच वह लड़का वहीं आ गया। वह उसे वहां एक कोठे में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील हरकतें की। बाद में उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। लड़की ने परिजनों को आपबीती बताई। लड़की के परिजनों ने पता किया कि वह लड़का कुलाना का सीताराम था। हांसी पुलिस ने नामजद के खिलाफ दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।