हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने शादी के दौरान गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में गांव हसनगढ़ के अशोक उर्फ शौकी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने चार दिन पहले आरोपी को दोषी करार दिया था। इस संबंध में बरवाला थाना पुलिस ने 28 फरवरी 2019 को हत्या और आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में हसनगढ़ के रमेश कुमार ने बताया था कि वह केंद्रीय कारागार में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। उसने बताया कि उसके 28 फरवरी को चचेरे भाई अजय की शादी थी। 27 फरवरी की शाम को गांव में घुड़चढ़ी निकाल रहे थे। इस दौरान गांव का अशोक उर्फ शौकी पिस्तौल लेकर आया और हवाई फायर करने लगा।
हमारे परिवार वालों ने उसको समझाकर घर भेज दिया। 28 फरवरी दोपहर करीब 12.30 बजे अजय की बारात चढ़ रही थी। उस समय अशोक अपना पिस्तौल लेकर आया और उसने मेरे बेटे योगेश के सीने में गोली मार दी। शोर सुनकर मैं और पड़ोस में रहने वाली चन्द्र देवी मौके पर पहुंचे। यह देखकर अशोक ने पिस्तौल से चन्द्र देवी के पेट में गोली मार दी और फायर करते हुए मौके से फरार हो गया।
घायल योगेश व चन्द्र देवी को अस्पताल में ले गए। जहां चिकित्सक ने योगेश को मृत घोषित कर दिया। बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में अशोक के खिलाफ हत्या, हत्या प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने दोषी करार दिए गए अशोक को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।