एडीजे अलका मलिक की कोर्ट ने घर में बंधक बनाकर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी आदमपुर निवासी रवि को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने रवि 14 जुलाई को दोषी करार दिया था।
महिला थाना पुलिस ने इस मामले में 26 जनवरी को केस दर्ज किया था। 16 साल की एक लड़की ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि नाते में चाची लगने वाली एक महिला उसके घर आई। वह सो रही थी और उसके माता-पिता उसकी बहन के घर गए हुए थे।
नाबालिग ने बताया कि वह महिला उसे खुद के घर की बजाय रवि के घर ले गई और फिर रवि ने अंदर से कुंडी बंद कर उसके साथ चुन्नी से हाथ बांधकर दुष्कर्म किया। वहां से वह अपने घर पहुंची और अपने माता पिता को आते ही इस बारे बताया। वे उसे थाने लेकर आ गए और शिकायत दे दी।
कोर्ट ने इस मामले में आरोपी महिला को बरी कर दिया, जबकि रवि को धारा 323 में 1 साल की कैद की सजा व 500 रुपये जुर्माना न भरने पर 1 माह अतिरिक्त, धारा 342 में 1 साल की सजा, 500 रुपये जुर्माना व न भरने पर एक माह अतिरिक्त कैद तथा धारा 376 में 7 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी धाराओं में सजा एक साथ चलेगी।