हरियाणा के हिसार में अदालत ने ढाई साल के बच्चे की हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी गैबीपुर निवासी हेमराज को सोमवार दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुरविंदर सिंह वधवा की अदालत 11 मार्च को फैसला सुनाएगी। इस संबंध में बरवाला थाना में 16 जून 2018 को अज्ञात के खिलाफ हत्या और शव को खुर्दबुर्द करने का केस दर्ज किया था। बाद में आरोपी हेमराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गैबीपुर गांव के तत्कालीन सरपंच अर्जुन मेहता ने बरवाला थाना पुलिस को 16 जून को फोन कर बताया कि हेमराज के खेत में एक बच्चे का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर बरवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को हेमराज ने बताया था कि वह 17 साल से तेलराम अग्रवाल के खेत ठेके पर लेकर खेती कर करता है।
सुबह छह बजे जब खेत में गया तो बच्चे के शव को मिट्टी में दबा देखा। बच्चे का सिर धड़ से अलग था। पुलिस ने जांच की तो खेत के पास नाले में बच्चे का कटा सिर बरामद हुआ। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने हत्या के मामले में गैबीपुर निवासी हेमराज को गिरफ्तार किया।
मृतक की मां को दिया था शादी का झांसा
पुलिस पूछताछ के दौरान गैबीपुर निवासी और आरोपी हेमराज ने बताया था कि उसकी मार्च 2018 में उत्तरप्रदेश की रहने वाली सुमन के साथ मुलाकात हुई। सुमन अपने पति से अलग रहती थी। उसका ढाई साल का बेटा शिवा था। सुमन को शादी का झांसा देकर 14 अप्रैल को गैबीपुर ले गया।
कुछ दिन बाद सुमन को कहा कि वह शिवा को अपने साथ नहीं रखेगा। 16 जून की रात को शिवा को अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कस्सी से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था।