हत्या करने पर रोहतक का मनदीप दोषी करार, सजा सोमवार को
हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आया था सुरेंद्र उर्फ काला
अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे परमवीर निज्जर की अदालत ने सेक्टर 9-11 में गोलियां मारकर सुरेंद्र उर्फ काला की हत्या करने के जुर्म में रोहतक के गांव खरकड़ा निवासी मनदीप को दोषी करार दिया है। अदालत उसे सोमवार को सजा सुनाएगी।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस बारे में 19 दिसंबर 2014 को केस दर्ज किया था। घटना वाले दिन सुरेंद्र उर्फ काला घर के पास बाइक पर जा रहा था। रास्ते में उसे गोली मारकर घायल कर दिया गया था। पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची तो वहां बाइक गिरी हुई थी और लोगों ने सुरेंद्र को एक निजी अस्पताल में पहुंचा दिया था। पुलिस अस्पताल में पहुंची तो उसकी मौत हो चुकी थी। रावलवास खुर्द के अशोक कुमार ने पुलिस को बयान दिए थे कि उसका भाई सुरेंद्र उर्फ काला पत्नी और बेटी के साथ सेक्टर-9-11 में रहता था। वह ऑटो रिक्शा चलाता था। उसे हत्या के जुर्म में उम्रकैद हो गई थी और अब वह हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर था। किसी ने रंजिशन उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
राजली ठेका फायरिंग मामले में काणा और बिल्ला जेल पहुंचे
हिसार। सीआईए के एएसआई कृष्ण कुमार की टीम ने राजली ठेके पर फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के मामले में थुराना के विनोद काणा और बालसमंद के आशीष उर्फ बिल्ला को चार दिन के रिमांड के बाद कोर्ट मेें पेश किया। जहां से उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बिल्ला से वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। साजिश रचने के आरोपी काणा से वारदात बारे पूछताछ की। आरोप है कि 4 अप्रैल को अमित राजली व अन्य बाइक पर आए और ठेके पर फायरिंग की थी। उन्होंने कारिंदे शमशेर से कहा था कि ठेकेदार सुजिंद्र से कह देना ठेका चलाना है तो 10 हजार मंथली बांध ले। बरवाला थाना पुलिस ने हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था।