कृषि मंत्री ने बताया कि जिला भिवानी के 16792 किसानों की सरसों की फसल में खराबा हुआ था इसलिए 16792 सरसों के किसानों को 38 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है। वहीं जिले के गेंहू के 10 हजार 426 किसानों की गेहूं की फसल खराब हुई थी, इसलिए 12.90 करोड़ मुआवजा राशि मंजूर की गई है। 9760 किसानों की चने की फसल खराब हुई थी, जिससे 40.94 करोड़ रुपये राशि मंजूर की गई और जौ के 1506 किसानों की फसल में खराबा हुआ, जिसके लिए 6.58 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि सिरसा जिले के 1031 किसने की गेहूं की फसल खराब हुई थी उनको करीब 3.55 करोड रुपये की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सुरक्षित व जोखिम रहित खेती के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बुआई से लेकर फसल कटने के 14 दिन बाद तक सभी प्रकार के जोखिम कवर किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत व्यक्तिगत नुकसान जो कि जलभराव, ओलावृष्टि, बादल फटना व प्राकृतिक बिजली गिरने के कारण व्यक्तिगत रूप से खेत का सर्वे किया जाता है तथा अन्य सभी प्रकार के जोखिम गांव की औसत पैदावार के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इस योजना का संचालन केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।