नारनौंद। हिसार प्रशासन के आदेश पर नारनौंद पुलिस ने शनिवार देर रात किसान पर पराली जलाने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पराली जलाने वाले किसान की फसलों को एक साल तक एमएसपी पर नहीं खरीदने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। सरकार के इस आदेश से किसानों में रोष है।
बता दें कि नारनौंद क्षेत्र में एक किसान पर पराली जलाने को लेकर केस दर्ज किया गया है। औरंगशाहपुर नारनौंद के राममेहर पर 2 एकड़ में धान का अवशेष जलाने का आरोप है। किसान से प्रशासन द्वारा 2500 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। कृषि विकास अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा खेतों में पराली के अवशेष जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। एक नवंबर को उन्हें हरसेक द्वारा जीपीएस लोकेशन से शाम करीब 4 बजकर 49 मिनट पर पता चला कि नारनौंद में धान की पराली में आग लगाई गई है। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे तो किसान राममेहर द्वारा पराली जलाई हुई मिली।
खंड कृषि अधिकारी पवन भारद्वाज ने किसानों से आग्रह किया की हमें प्रणाली न जलाने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि प्रदूषण पर पूर्ण लगाम लगाई जा सके। क्षेत्र में विशेष रूप से सेटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है यदि कहीं आग लगाई जाती है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को मिल जाती है। इसके बाद संबंधित अधिकारी की टीम मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई कर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाता है। अगर कोई भी किसान खेत में आग लगाता है तो वह बच नहीं सकता है।