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Hisar News: बिना कागजों के बेची कार, डीलर को 4.70 लाख लौटाने या दस्तावेज देने के आदेश

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हिसार। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिना मूल कागजात के वाहन बेचने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए कार डीलर राहुल और ओएलएक्स ऑटोज अधिकृत डीलरशिप पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने डीलर को 45 दिन में दस्तावेज उपलब्ध कराने या उपभोक्ता को 4.70 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।
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शिकायतकर्ता रोहित ने आयोग में बताया कि उन्होंने 4.85 लाख रुपये में कार खरीदी थी, जिनमें से 4.70 लाख रुपये अग्रिम दिए गए। शेष 15 हजार रुपये देने से पहले उन्होंने कार की मूल आरसी, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, फॉर्म 29-30 और एनओसी उपलब्ध कराने को कहा था। लेकिन डीलर ने बार-बार आश्वासन देने के बावजूद एक भी मूल दस्तावेज नहीं दिया। उपभोक्ता द्वारा कानूनी नोटिस भेजने पर भी कोई जवाब नहीं मिला।
आयोग ने कहा कि बिना आरसी और अन्य दस्तावेजों के वाहन का स्वामित्व स्थानांतरण संभव नहीं है, इसलिए डीलर स्पष्ट रूप से दोषी है। आदेश में कहा गया है कि तय अवधि में दस्तावेज़ नहीं दिए गए तो डीलर कार अपने खर्चे पर वापस ले जाकर उपभोक्ता को 4.70 लाख रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए। मानसिक उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भी देने होंगे। 90 दिन के भीतर आदेश का पालन न करने पर पूरी राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा।
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