हिसार। रिश्वत मामले में फंसे ड्रग कंट्रोल अधिकारी सुरेश चौधरी के खिलाफ विज्ञापन जारी करने के लिए सिरसा विजिलेंस की ओर से एसीजेएम नीरू कंबोज की अदालत में लगाई गई याचिका को अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया है। इस मामले में सुनवाई मंगलवार को हुई थी। वहीं, फैसला 13 अक्तूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।
मामले में जांचकर्ता सिरसा विजिलेंस में इंस्पेक्टर अनिल सोढी का कहना है कि वह अब जिला सत्र एवं न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत में याचिका लगाएंगे। सुरेश चौधरी के खिलाफ विज्ञापन जारी करने की याचिका मंजूर होती है तो उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी।