हिसार। केमिस्ट संचालक से लाइसेंस जारी करने के नाम पर 40 हजार की रिश्वत लेने के मामले में फंसे ड्रग कंट्रोल अधिकारी सुरेश चौधरी के आरोपी गाड़ी चालक की जमानत याचिका खारिज हो गई है। वीरवार को आरोपी दादरी के गांव जगरामबास निवासी सुमित की जमानत पर सेशन जज अरुण कुमार सिंघल की अदालत में सुनाई हुई। वहीं, मामले में धारा 420, 120बी न जोड़ने पर सिरसा विजिलेंस से इंस्पेक्टर अनिल सोढी को भी अदालत ने फटकार लगाई।
उधर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुरेश चौधरी की गिरफ्तारी के लिए सिरसा विजिलेंस लगातार दबिश दे रही है। जवाब दो-हिसाब दो एसोसिएशन के प्रधान राजीव सरदाना ने आरोप लगाया कि विजिलेंस की ओर से मामले में ढिलाई बरती जा रही है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, हरियाणा के गृहमंत्री, डीजीपी विजिलेंस और डीजीपी हेल्थ एवं स्टेट ड्रग कंट्रोलर को पत्र लिखा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि सुरेश चौधरी के खिलाफ शिकायत देने वालों को हिसार में चार्ज संभालने वाले ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अमनदीप चौहान की ओर से रोका जा रहा है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है।